नई दिल्ली: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले पर आईसीजे ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए भारत के पक्ष में फैसला दिया है. आईसीजे की 16 जजों की पीठ में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने फैसले के पहले हिस्से में 16 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है कि वियाना संधि के अनुसार ये मामला अंतराष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस फैसले के पक्ष में 16 जजों की खंडपीठ में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया और पाकिस्तान की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि ये मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
वियाना संधि का आर्टिकल 36 कहता है कि किसी भी विदेशी आदमी को गिरफ्तार करने पर आपको उसे काउंसलर एक्सेस देना होगा लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया जो वियाना संधि का उल्लंघन है. इसके अलावा वियाना संधि कहती है कि विदेशी शख्स को गिरफ्तार करने पर उसे बताना होगा कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं जो पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि वियाना संधि के तहत पाकिस्तान इस बात को लेकर जवाबदेह है कि वो वियाना संधि का पालन करे और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दे. कोर्ट ने कहा कि वियाना संधि के मुताबिक पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को दोषी करार दिए जाने की प्रभावी समीक्षा करे और उसपर पुनर्विचार करे.
यहां पढ़ें ICJ Verdict On Kulbhushan Jadhav Case Live Updates:
रात 8:30 बजे: विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि इस मामले पर कोर्ट के एतिहासिक फैसले से साफ है कि भारत इस मामले में मजबूत स्थिति में है. हम कुलभूषण जाधव के जल्द रिहा होने और भारत लौटने की हरसंभव कोशिश करेंगे.
रात 8:15 बजे: भारत आईसीजे के इस फैसले का भी स्वागत करता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वो कुलभूषण जाधव को दी गई सजा की तत्काल समीक्षा करे और उसपर पुनर्विचार करे. कोर्ट ने पाकिस्तान को ये भी निर्देश दिया है कि वो कुलभूषण जाधव को वियाना संधि के मुताबिक तुंरत काउंसलर एक्सेस दें और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करेगा.
रात 8 बजे: कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत के पक्ष में फैसला दिया है जिसका भारत स्वागत करता है.कोर्ट ने 15-1 के फैसले से माना कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले पर वियाना संधि का उल्लंघन किया
शाम 7:10 बजे: वियाना संधि 1961 और 1963 के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक को किसी देश में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे काउंसलर एक्सेस देता है. काउंसलर विदेश में मौजूद वो शख्स होता है जो उस देश में मौजूद अपने देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है. वियाना संधि कहती है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक को काउंसलर एक्सेस देना अनिवार्य है. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था जिसपर कोर्ट ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और भारत के पक्ष में फैसला दिया.
शाम 7:05 बजे:कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान जब तक प्रभावी रूप से कुलभूषण जाधव को दोषी करार दिए जाने की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता, तबतक उनकी फांसी की सजा निलंबित की जाती है.
शाम 7:00 बजे: पूर्व विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने कहा कि मैं कुलभूषण जाधव को लेकर ICJ के फैसले का दिल से स्वागत करती हूं. ये भारत के लिए बड़ी जीत है. दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कुलभूषण जाधव मामले को आईसीजे तक ले जाने को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूं. तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में प्रभावी रूप से भारत का पक्ष रखने को लेकर हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा करती हूं. उम्मीद करती हूं कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी.
शाम 6: 44 बजे: कोर्ट ने कहा कि वियाना संधि के तहत पाकिस्तान इस बात को लेकर जवाबदेह है कि वो वियाना संधि का पालन करे और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दे. कोर्ट ने कहा कि वियाना संधि के मुताबिक पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को दोषी करार दिए जाने की प्रभावी समीक्षा करे और उसपर पुनर्विचार करे.
शाम 6: 42 बजे:वियाना संधि का आर्टिकल 36 कहता है कि किसी भी विदेशी आदमी को गिरफ्तार करने पर आपको उसे काउंसलर एक्सेस देना होगा लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया जो वियाना संधि का उल्लंघन है. इसके अलावा वियाना संधि कहती है कि विदेशी शख्स को गिरफ्तार करने पर उसे बताना होगा कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं जो पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को नहीं दिया
शाम 6: 40 बजे: 16 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया है कि वियाना संधि के अनुसार ये मामला अंतराष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस फैसले के पक्ष में 16 जजों की खंडपीठ में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया और पाकिस्तान की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि ये मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
शाम 6: 35 बजे: कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए भारत के पक्ष में फैसला देते हुए माना कि पाकिस्तान ने वियाना संधि का उल्लंघन किया है. कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के निर्देश दिया गया है. 15-1 वोट से भारत के पक्ष में फैसला.
शाम 6: 25 बजे: विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामले) दीपक मित्तल और विदेश मंत्रालय की लीगल टीम के अन्य अधिकारी द हेग में आईसीजे के सामने भारत का पक्ष रखेंगे.
शाम 6: 15 बजे:नीदरलैंड में भारतीय राजदूत वेनू राजामौनी और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान, ईरान) दीपक मित्तल कुलभूषण जाधव केस के फैसले से पहले आईसीजे पहुंचे
शाम 5: 55 बजे: ICJ के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की जा सकती है. कुल 90 मिनट तक पढ़ा जाएगा फैसला. फैसले के दो हिस्से होंगे. पहला वियाना संधि उल्लंखन और दूसरा पुनर्विचार को लेकर फैसला होगा
शाम 5: 40 बजे: फैसले का पहला हिस्सा वियाना संधि को लेकर होगा वहीं दूसरा हिस्सा पुनर्विचार का होगा. आखिरी के 30 मिनट में होगा मुख्य फैसला.
शाम 5: 20 बजे: कुल 16 जज हैं जिनमें से एक पाकिस्तानी जज है, पाकिस्तानी जज एडहॉक फैसला नहीं बढ़ेगा. कुल 90 मिनट तक फैसला पढ़ा जा सकता है. आखिरी 30 मिनट में फैसला सुनाया जाएगा.
शाम 5: 00 बजे: द हेग में अब से करीब एक घंटे पर कुलभूषण जाधव मामले पर फैसला सुनाया जाएगा. हेग में मौजूद इनखबर संवाददाता आशीष सिंह के मुताबिक फैसला दो हिस्सों में आएगा. पहले हिस्से में वियाना संधि और काउंसलर एक्सेस पर होगा जबकि दूसरे हिस्से में कुलभूषण जाधव को लेकर फैसला होगा
शाम 4: 22 बजे: कुलभूषण जाधव को लेकर दुआओं का दौर शुरू हो गया है. प्रार्थनाएं की जा रही है. भारत और पाकिस्तान दोनों की नजरें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर लगी हुई है.
दोपहर 3 बजे– सुनवाई करने वाले 16 जजों में एक भारतीय जज दलवीर भंडारी और एक पाकिस्तानी जज तस्सदुक हुसैन जिलानी शामिल हैं. ये 16 जज करेंगे कुलभूषण मामले की सुनवाई- आइसीजे अध्यक्ष अब्दुलकवी अहमद यूसुफ, आइसीजे उपाध्यक्ष शू हांकिन, जज पीटर टॉमका, जस्टिस दलवीर भंडारी, जज मोहम्मद बेनौना, जज तस्सदुक हुसैन जिलानी, जज एंटोनियो ऑगस्टो ट्रिनडाडे, जज रॉनी अब्राहम, जज जोआन ई. डोनोह्यू, जज जॉर्जिओ गजा,जज पैट्रिक लिप्टन रॉबिंसन, जज जेम्ल रिचर्ड क्रॉफोर्ड, जज जूलिया सेबुटिंडे, जज किरिल गेवोर्जिअन, जज नवाज सलाम, जज यूजी इवसावा.
दोपहर 2.50 बजे– पूरे भारत की निगाहें कुलभूषण मामले की सुनवाई पर टिकी हैं. कुलभूषण का परिवार, उनके दोस्त समेत पूरा देश कुलभूषण जाधव के समर्थन में हैं. लोग इंडिया विद कुलभूषण की फोटो छपी टीशर्ट पहन कर कुलभूषण की रिहाई के लिए प्राथना कर रहे हैं.
दोपहर 2.40 बजे– अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में होने वाली इस सुनवाई को आप ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हैं. इस सुनवाई को आईसीजे की वेबसाइट www.icj-cij.org और यूनाईटेड नेशन्स की वेब टीवी पर आप इस सुनवाई को देख सकेंगे.
दोपहर 2.30 बजे– नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज जाधव मामले में सुनावाई होगी. भारत की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे इस सुनवाई में भारत का पक्ष रखेंगे. वहीं पाकिस्तान की ओर से अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान इस सुनवाई में पहुंचे हैं. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फैसल भी इस केस की सुनवाई में शामिल होंगे. भारत के मुताबिक कुलभूषण जाधव जासूस नहीं हैं.
दोपहर 2.20 बजे- 25 दिसंबर 2017 को इसलमाबाद में जाधव का परिवार उनसे मिलने पाकिस्तान पहुंचा. भारत ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था.
दोपहर 2.10 बजे- भारत ने दावा किया कि उन्हें ईरान से अगवा किया गया था. ईरान में कुलभूषण जाधव का व्यापार है. ICJ की सुनवाई में, भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया. वहीं पाकिस्तान का कहना है कि जाधव को जासूसी और आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया है.
दोपहर 2.01 बजे– 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और जासूसी का आरोप लगाया था. एक साल बाद जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान का दावा है कि ईरान से देश में घुसने के बाद सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था.
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