हदिया बोलीं-हर भारतीय नागरिक की तरह अपने मूल अधिकारों की मांग कर रही हूं

हदिया ने कहा मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूं, जिससे  मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं. मैं फिलहाल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही हूं ताकि यह देख सकूं कि क्या यह मेरे लिए दूसरी जेल तो नहीं होगा.  मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है.

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हदिया बोलीं-हर भारतीय नागरिक की तरह अपने मूल अधिकारों की मांग कर रही हूं

Aanchal Pandey

  • November 29, 2017 1:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली: केरल के लव जिहाद मामले से सुर्खियों में आईं केरल की हदिया ने बुधवार को कहा कि वह उस इंसान के साथ रहने की स्वतंत्रता चाहती हैं, जिससे उन्होंने प्यार किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने परिजनों के चंगुल से आजाद होने के बाद तमिलनाडु के कॉलेज में स्टडी कर रहीं हदिया ने कहा कि उनके पास अपने शौहर शफीन जहां से मिलने तक की आजादी नहीं है. उन्होंने कहा कि वह भारतीय नागिरक होने के नाते केवल अपने मूल अधिकारों की मांग कर रही है. इसमें रानीति और जाति का कोई लेना देना नहीं है. हदिया ने कहा कि वह कॉलेज वापस जाकर खुश हैं. मैंने कोर्ट से आजादी मांगी. मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं, लेकिन सच यही है कि मैं अभी तक आजाद नहीं हूं.

हदिया ने कहा मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूं, जिससे  मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं. मैं फिलहाल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही हूं ताकि यह देख सकूं कि क्या यह मेरे लिए दूसरी जेल तो नहीं होगा.  मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है.

 

बता दें कि इससे पहले केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई. सुनवाई के दौरान अखिला उर्फ हदिया के बयान दर्ज किए गए. हादिया ने अपना बयान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के सामने दिया. जिसमें हदिया ने कहा कि, ‘अपने पति से मिलना चाहती हूं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं और मैं अपने विश्वास के अनुसार और अच्छे रुप में अपना जीवन जीना चाहती हूं. साथ ही हदिया ने कहा कि, मैं अपनी आजादी चाहती हूं. मैं पिछले 11 महिनों से अवैध तरीके से घर में कैद थी.

सुनवाई शुरु होने के बाद लगभग 105 मिनट तक जजों और हदिया के बीच बातचीत हुई. एनआईए ने हदिया और कोर्ट के बीच हुई सीधी बातचीत का विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आदेश दिया है कि, अखिला उर्फ हदिया पिता के साथ नहीं रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को सीधे तमिलनाडु में सेलम के होम्योपैथिक कॉलेज ले जाने और इंटर्नशिप पूरी कराने का आदेश दिया था. 

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