Hyderabad Rape Accused Killed in Encounter: हो गया इंसाफ! हैदराबाद डॉक्टर के रेप और मर्डर के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

Hyderabad Rape Accused Killed in Encounter, Hyderabad Rape Aaropiyo ko Maar giraya: आखिर कार देश की कम से कम एक बेटी के साथ इंसाफ हो गया. खबर है कि हैदराबाद डॉक्टर के रेप और मर्डर के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. कहा जा रहा है कि पुलिस वारदात के मौके पर आरोपियों को लेकर जा रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की. उन्हें रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी. इसी एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए.

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Hyderabad Rape Accused Killed in Encounter: हो गया इंसाफ! हैदराबाद डॉक्टर के रेप और मर्डर के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

Aanchal Pandey

  • December 6, 2019 8:50 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

हैदराबाद. खबर है कि शुक्रवार 6 दिसंबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी सभी चार लोग मारे गए हैं. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार चारों आरोपियों को गोली मार दी गई थी, जब उन्होंने बीच रास्ते से भागने की कोशिश की. उन्हें अपराध स्थल पर हैदराबाद के पास एनएच -44 पर ले जाया गया था और उन्होंने भागने की कोशिश की थी. कथित तौर पर यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ. साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियुक्तों को भागने से रोकने के लिए गोली चलाई गई जिसमें वो मारे गए.

चार आरोपियों की पहचान पुलिस ने पहले मोहम्मद अरीफ (25 वर्षीय), जोलू शिवा (20 वर्षीय), जोलू नवीन (20 वर्षीय) और चिंताकुंटा चेन्नेकशवुलु (20 वर्षीय) के रूप में की थी. पीड़ित परिवार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे खुश हैं कि दोषियों को सजा दी गई है. उन्होंने कहा, सुबह जब हमने इसके बारे में सुना तो हम चौंक गए थे लेकिन हम इस बात से भी खुश हैं कि इतनी जल्दी न्याय मिल गया. हमें खुशी है कि दोषियों को सजा मिली. इस बीच, एनकाउंटर की खबर के बाद आरोपी आरिफ के पिता ने कहा. वे कह रहे हैं कि वह एक मुठभेड़ में मारा गया है. हमें आज सुबह ही पता चला.

चार लोगों को पिछले शुक्रवार को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 14 दिनों की न्यायिक रिमांड में भेज दिया था. चार आरोपियों के एनकाउंटर पर साइबराबाद के कमिश्नर वी सज्जनर ने कहा कि आरिफ की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में की गई है. पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 302 (हत्या की सजा) और निर्भया अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

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