हैदराबाद: Bhima Koregaon Case: हैदराबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नजरबंद मानवाधिकार कार्यकर्ता वरवर राव की रिहाई के संबंध में सुनवाई की. इस मामले में सुनवाई कर रही हैदराबाद कोर्ट ने एक्टिविस्ट वरवर राव की नजरबंदी तीन हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को SC में बॉम्बे HC के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें भीमकोरेगांव हिंसा की जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया गया था.
राज्य सरकार की इस अपील पर 26 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस निर्णय को निरस्त कर दिया था जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को हिंसा के इस मामले में जांच पूरी करने और आरोप-पत्र दायर करने के लिए अधिक वक्त दिया गया था. भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कई जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है.
पुणे पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गाडलिंग, दलित कार्यकर्ता सुधीर धवले, नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, कार्यकर्ता महेश राउत और मूल रूप से केरल निवासी रोना विल्सन को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है. इस छोटे से गांव से मराठा का इतिहास जुड़ा है. 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की बड़ी सेना को कोरेगांव में शिकस्त दी थी. उस वक्त पेशवा की सेना की अगुवाई बाजीराव द्वितीय कर रहे थे.
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