नई दिल्ली. How To Apply For Aadhaar Card Without Document: आधार कार्ड वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बन चुका है. फिर चाहे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या सरकारी सब्सिडी का फायदा पाना होगा हर चीज के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होता है. आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको वैध आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि, वैध एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ता है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी के पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट न हो तो वह क्या आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी दस्तावेज के आधार कार्ड के लिए अप्लाई और उसे हासिल कर सकता है.
बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (UIDAI) के आधार इनरोलमेंट फॉर्म के मुताबिक यदि किसी के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और वैलिड एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी वह दो तरीकों से आधार के लिए अप्लाई कर सकता है. पहला तरीका है इंट्रोडूशर के जरिए और दूसरा तरीका है हेड ऑफ फैमिली के जरिए. इन दोनों तरीके से अप्लाई करने पर आधार कार्ड हासिल करने के लिए किसी दूसरे दास्तावेज की जरूरत नहीं होगी.
इंट्रोडूशर के जरिए आधार कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
बिना दस्तावेज के आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका है इंट्रोडूशर यानी परिचयदाता के जरिए. परिचयदाता वह व्यक्ति होता है जिसे रजिस्ट्रार के द्वारा वहां के ऐसे निवासियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनके पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है. परिचयदाता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और किसी आवेदक के साथ उसका पंजीकरण सेंटर पर मौजूद रहना आवश्यक है.
बिना दस्तावेज के आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोग ध्यान रखें कि परिचयदाता या हेड ऑफ फैमिली के लिए आवेदक की पहचान और अड्रेस फॉर्म भरना जरूरी है. उन्हें एनरोलमेंट फॉर्म पर इसके लिए हस्ताक्षर करना होता है. इस सप्ताह UIDAI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, परिचयदाता के लिए आवेदक के नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है. इसकी वेधता 3 महीने होगी.
हेड ऑफ फैमिली के जरिए आधार कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन और वैलिड अड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी वह आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए उसका नाम परिवार किसी डॉक्यूमेंट्स जैसे राशन कार्ड में होना चाहिए. ऐसे मामलों में यह भी जरूरी है कि पहले परिवार के मुखिया का आधार P0I और PoA डॉक्यूमेंट्स के जरिए आधार बना हो. इसके बाद परिवार का मुखिया दूसरे का परिचयदाता बन सकता है.
हेड ऑफ फैमिली के जरूरी है वह अपना ओरिजनल आईडी प्रूफ और अड्रेस प्रूफ साथ ले जाएं. पंजीकरण सेंटर पर उस सदस्य को ले जाना भी अनिवार्य है जिसके लिए आधार के लिए अप्लाई करना है. दोनों के बीच रिश्ते को साबित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. रिलेशनशिप प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं.
रिलेशनशिप प्रूफ के लिए व्यक्ति को पीडीएस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस/स्टेट गवर्नमेंट/ईसीएचएस/ईएसआईसी मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फैमिली एनटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट, सरकार की ओर से जारी मैरिज सर्टिफिकेट, डाक विभाग से जारी अड्रेस कार्ड जिसमें नाम और फोटो हो, भामाशाह कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड/सरकारी अस्पताल द्वारा बच्चे के जन्म पर जारी स्लिप, सांसद, विधायक, म्युनिशिपल काउंसलर या गजटेड अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त सर्टिफिकेट, पंचायत या मुखिया द्वारा जारी फोटोयुक्त सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
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