Holi 2021 : होली की मस्ती में कही तोड़ न दें ट्रैफिक नियम नहीं तो भरना पड़ सकता है हजारों का जुर्माना

Holi Traffic Rule 2021: होली पर हर कोई मस्ती के मूड में होता है. इसी खुमारी में कुछ लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी शुरू कर देते हैं. परिवहन विभाग हर साल होली पर चेतावनी जारी करता है और लोगों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें. इस बार भी अपील जारी की गई है. खासतौर पर उन लोगों को चेताया गया है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं.

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Holi 2021 : होली की मस्ती में कही तोड़ न दें ट्रैफिक नियम नहीं तो भरना पड़ सकता है हजारों का जुर्माना

Aanchal Pandey

  • March 28, 2021 2:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली. होली पर हर कोई मस्ती के मूड में होता है. इसी खुमारी में कुछ लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी शुरू कर देते हैं. परिवहन विभाग हर साल होली पर चेतावनी जारी करता है और लोगों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें. इस बार भी अपील जारी की गई है. खासतौर पर उन लोगों को चेताया गया है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं.

दोपहिया हो या चार पहिया वाहन चालक, सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून इस जुर्म की सजा 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या दोनों है. वैसे इस बार भी कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक होली मिलन पर रोक है. इस तरह सड़क पर और भी कम वाहन नजर आएंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है.

अधिकारियों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है. दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है.

जानिए नए ट्रैफिक नियम और उनके तहत होने वाली सजा

सामान्य अपराध: 500 रुपए जुर्माना
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम: 500 रुपए
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना: 2,000 रुपए
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना: 5,000 रुपए

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना: 5,000 रुपए
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना:10,000 रुपए
सामान्य से अधिक वाहन पर: 5,000 रुपए
अधिक गति होने पर: 1,000 रुपए
खतरनाक ड्राइविंग होने पर: 5,000 रुपए तक
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर: 10,000 रुपए
तेजी / रेसिंग करने पर: 5,000 रुपए
बिना परमिट के वाहन चलाने पर: 10,000 रुपए तक
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन): 25,000 से 1 लाख रुपए तक
ओवरलोडिंग होने पर: 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपए
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यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर: 1,000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट न लगाने पर: 1,000 रुपए
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर: 2,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर: 1,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर: 1,000 रुपए
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर: 2,000 रुपए

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