Holi 2021 Guidelines: सभी आगामी त्यौहार जैसे होली, शब-ए-बरात, फसलों से जुड़े त्यौहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि सभी त्यौहारो को मद्देनजर राज्यों को केंद्र सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना नियमों का पालन करवाना अनिवार्य है.
नई दिल्ली/ देशभर में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसारता जा रहा है. कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है. ऐसे में लाजमी है कि होली का त्यौहार बीते साल की तरह इस साल भी फीका ही रहेगा क्योंकि कोरोना होली के रंग में भंग डालता जा रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और लोगों से अपील की है कि एहतियात बरते और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर गाइडलाइंस जारी कर दी है.
गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोरोना के साए में इस बार त्यौहार कैसे मनाएं जाएंगे. केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि त्यौहार के बीच भिड़ को नियंत्रण में रखा जाए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का खासतौर से पालन किया जाना चाहिए. सभी आगामी त्यौहार जैसे होली, शब-ए-बरात, फसलों से जुड़े त्यौहार, ईस्टर, ईद उल फितर आदि सभी त्यौहारो को मद्देनजर राज्यों को केंद्र सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना नियमों का पालन करवाना अनिवार्य है.
झारखंड में लगी होली सेलिब्रेशन पर पाबंदी
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में सार्वजनिक रूप से होली, शब-ए-बरात, नवरात्रि राम नवमी, सरहुल, ईस्टर, ईद आदि त्यौहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबिंब लगा दिया है. इस साल भी लोगों को अपने घर ही अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने होंगे. सरकार ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. जुलूस पर पहले से ही प्रतिबंध है. सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी. देश के कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की रोक लगाई जा चुकी है. क्लब, बैंक्वेट हॉल, पंडाल आदि में उपरोक्त त्योहारों का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इन त्योहारों पर कहीं पर भीड़ लगाई जा सकेगी. लोग केवल अपने घर पर परिवार के बीच त्योहार मना सकेंगे. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर उपलब्ध छूट शर्तों के साथ जारी रहेगी. यह आदेश राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लेने के बाद जारी किए गए है.
यूपी में भी गाइडलाइंस जारी
संक्रमणों में तेजी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने होली समारोह से पहले विशिष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत पूर्व अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकालना शामिल है. गाइडलाइंस के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है. इस दौरान राज्य हाई अलर्ट पर रहेगा और लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आयोजित होने वाले किसी भी जुलूस के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
दिल्ली में भी होली पर कोरोना का साया
राजधानी दिल्ली में होली, नवरात्रि, शब-ए-बारात समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे. यानी इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्किट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी. ट्रेनों, बसों और विमानों में भी सख्ती बढ़ा दी जाएगी. मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंटिंग के नियमों का सख्ती से पालन होगा. कोरोना के ज्यादा केसलोड वाले राज्यों से आने वालों का कोविड टेस्ट होगा. रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन किया जाएगा.
एमपी, बिहार में भी होली सार्वजनिक स्थलों पर नहीं
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से घरों के भीतर होली मनाने की अपील की है. होली के मौके पर कोई मेला नहीं होगा. किसी भी फंक्शन में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे. मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य के स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद हैं. बिहार सरकार ने होली मिलन समारोहों पर रोक लगा दी है दूसरे राज्यों से आने वालों की एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर जांच की जाएगी.
मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाबंदी
कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार कम न होने से मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार ने त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी. मध्यप्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा.
मुंबई में भी होली पर पाबंदी
बीएमसी ने सभी प्राइवेट घरेलू सोसायटीज के भीतर और पब्लिक प्लेसेज पर होली सेलिब्रेट करने पर रोक लगा दी है. होलिका दहन और रंग पंचमी आपको घर के भीतर ही खेलनी पड़ेगी. पालघर जिला प्रशासन ने भी ऐसे ही प्रतिबंध लागू किए हैं.
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