शिमला: हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 26 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े मामले में डीजीपी संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने का आदेश दिया था. इन आदेशों को चुनौती देने के लिए संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट में आईपीएस संजय कुंडू के रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मामला अभी लिस्ट होना है. निशांत शर्मा की शिकायत पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. वहीं मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने हिमाचल के गृह सचिव को निर्देश दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दोनों अधिकारियों को पदों से बदला जाना चाहिए. इस मामले में अब चार जनवरी को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है।
कारोबारी निशांत ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी. इसमें यह भी लिखा था कि वह चिंतित है, उन्हें या तो डीजीपी मार देगा या धमकाएगा. कारोबारी ने लिखा कि उस पर गुरुग्राम में भी हमला हो चुका है जिसमें वह किसी तरह बच गया. दो बाइक सवार व्यक्तियों ने इसकी शिकायत वापस लेने के लिए भागसूनाग एवं मैक्लोडगंज के बीच रास्ते में उसे रोककर धमकाया. ईमेल के अनुसार एक ही दिन में डीजीपी कार्यालय से उसे 14 फोन आए. डीएसपी और एसएचओ पालमपुर ने भी उसे फोन किए. एसएचओ ने वाट्सएप पर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में फोन करना चाहिए।
डीजीपी ने फोन करने पर कहा कि शिमला आओ और उनसे मिलो. इस पर उसने कहा कि वह क्यों उनसे मिले तो डीजीपी ने कहा कि उसे शिमला आकर उनसे मिलना होगा. ईमेल जरिए निशांत ने हिमाचल के दो प्रभावशाली लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही है. इस ईमेल पर मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेश से इसे आपराधिक याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे. इसके बाद कांगड़ा जिला में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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