keral governor on Hijab Controversy नई दिल्ली. keral governor on Hijab Controversy कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देशभर में फैल चुका है. इसको लेकर कई बड़े नेता, मंत्री, गीतकार यहां तक कि बाहरी देशो के लोग भी हिजाब पर अपनी बात रख चुके है. अब इस मामलें में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद […]
नई दिल्ली. keral governor on Hijab Controversy कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देशभर में फैल चुका है. इसको लेकर कई बड़े नेता, मंत्री, गीतकार यहां तक कि बाहरी देशो के लोग भी हिजाब पर अपनी बात रख चुके है. अब इस मामलें में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना उतना जरुरी नहीं है, जितना सिख धर्म में पगड़ी पहनना है. हिजाब बस मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश है. इसके साथ ही उन्होंने सभी मुस्लिम छात्रों से अपील की, कि वे वापस पढ़ाई करने क्लासरूम में लौट जाएं।
राज्याल ने हिजाब पर बोलते हुए आगे कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है. कुरान में हिजाब का 7 जगह जिक्र है,लेकिन ऐसा कही भी नहीं लिखा गया है कि मुआलिम महिलाओ का हिजाब से कोई लेना-देना है या इसका ड्रेस कोड से कोई वास्ता है. यह मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश है ताकि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई रोकी जा सके. मुस्लिम लड़कियां अब पढ़ाई कर रही हैं और जो चाहे हासिल कर रही हैं. मैं स्टूडेंट्स से कहूंगा कि वे क्लासरूम में लौटें और पढ़ाई करें.’
गवर्नर Arif Mohammad Khan ने कहा कि सिख धर्म में पगड़ी को बहुत ही अहम हिस्सा बताया गया है, लेकिन इस्लाम धर्म में हिजाब का कोई महत्व नहीं है. इसलिए सभी महिलाओं को इस बात को समझना चाहिए साथ ही वे जिस भी स्कूल, कॉलेज में पढ़ती है, उस संस्थान के नियम को मानकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, नाकि ऐसी बातो से अपना भविष्य बिगाड़ना चाहिए।
बता दें कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है, वहीँ प्रदेश में 16 फ़रवरी तक सभी शिक्षण संसथान बंद किए गए है.
दरअसल पिछले कुछ समय से कर्नाटक के कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब/बुर्का को लेकर बवाल मचा हुआ है. मुस्लिम धर्म से जुडी महिलाओ कॉलेज में बुर्खा पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैम जबकि हिन्दू धर्म के लोग भगवा स्कार्फ पहनकर अपनी बात पर अड़े हुए है. मामला इतना गरमा गया कि मुद्दा सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया. बता दें हालही में कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है, जिसके तहत सभी छात्रों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य है. इसी कारण अब सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी ,साथ ही प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस चुनने को कहा गया है. इसी के तहत जब कुछ छात्र यूनिफार्म में हिजाब डालकर पिछेल महीने अपने कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया साथ ही बताया कि ये कॉलेज प्रशासन खिलाफ है. इसी के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया और मामलें ने तूल पकड़ लिया। इस मामलें पर अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर अटकी हुई है.