नई दिल्ली. Hijab Controversy in supreme court कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है. याचिकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल कल सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राएं शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहने, जिससे यह विवाद तूल पकडे।
दरअसल कर्नाटक में राज्य सरकार ने Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है, जबकि प्राइवेट कॉलेज को यूनिफार्म पर खुद फैसला लेना है. सरकार के इसी फैसले को कुछ लोगों ने चुनौती देते हुए इसपर हाई कोर्ट में मुकदमा में दर्ज किया था, जिसपर कल चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपना फैसला सुनाया था
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