हिजाब मामला: नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध […]
नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब मामले में आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बोम्मई सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।
हिजाब प्रतिबंध मामले में दोनों न्यायाधीशों के फैसले विभाजित होने के कारण इसे बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील वरूण सिन्हा ने बताया कि अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक न्यायाधीश ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे न्यायाधीश ने उसे खारिज नहीं किया है। अब उच्च न्यायालय का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने बताया कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक खंडित फैसला है। केस को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है।
Russia-Ukraine War: पीएम मोदी ने पुतिन को ऐसा क्या कह दिया कि गदगद हो गया अमेरिका
Raju Srivastava: अपने पीछे इतने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव