नई दिल्लीः तीन तलाक पर अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब यह अपराध की श्रेणी में आ गया है. तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं जम्मू-कश्मीर में ये अध्यादेश लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि अध्यादेश में वही कानून होंगे तो प्रस्तावित कानून और लोकसभा में पास हुए बिल में हैं. मुस्लिम महिलाओं के हक और अधिकारों पर काम करने वाले लोगों के लिए इस अध्यादेश को मंजूरी मिलना बड़ी सफलता माना जा रहा है. इस खबर में जानिए तीन तलाक को लेकर सरकार के इस अध्यादेश में आखिर क्या है, जानिए इससे जुड़ी और कुछ अहम बातें
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तीन तलाक पर सरकार के अध्यादेश को असुद्दीन ओवैसी ने बताया मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय
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