राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा- यह मानव निर्मित आपदा है

नई दिल्ली। Rajkot TRP Game Zone Fire Update: गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार (25 मई) को एक भीड़भाड़ वाले टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हो गई तथा कई घायल हो गए। इस बीच प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों […]

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राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा- यह मानव निर्मित आपदा है

Arpit Shukla

  • May 26, 2024 1:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 months ago

नई दिल्ली। Rajkot TRP Game Zone Fire Update: गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार (25 मई) को एक भीड़भाड़ वाले टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हो गई तथा कई घायल हो गए। इस बीच प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। साथ ही एसआईटी की टीम इस हादसे की जांच करेगी। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है।

क्या कहा कोर्ट ने?

अदालत ने पाया कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमित और उचित नियमों की अनदेखी की गई है। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत तथा राजकोट समेत निगम से जवाब मांगा है।

मुआवजे का ऐलान

इससे पहले गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये देगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस संबंध में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और उसे पूरे घटना की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

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