पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जुनैद हत्याकांड में सीबीआई जांच की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर सके कि पुलिस की जांच में कोई कमी है.
नई दिल्ली. कुछ माह पहले कथित तौर पर एक ट्रेन में जुनैद नाम के युवक की पीट पीटकर की गई हत्या का मामला सामने आया था. इस केस सीबीआई जांच की मांग की गई थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया. जुनैद के पिता जलालुद्दीन के वकील ने बताया कि मामले में पुलिस की जांच को सही बताकर सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर सके कि पुलिस की जांच में कोई कमी है. ऐसे में सीबीआई जैसी असाधारण शक्ति को इसके लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है.वहीं जुनैद के पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश में है.
बता दें कि बीते 17 सितंबर को हाई कोर्ट ने दलील पूरी होने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके अलावा सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जैसा नहीं है. ऐसे में सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते.
गौरतलब है कि जून में ईद की खरीदारी के लिए हरियाणा से दिल्ली आया17 वर्षीय जुनैद जब ट्रेन से वापस लौट रहा था तो सीट को लेकर उसका किसी के साथ विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने जुनैद को पीट पीटकर मार डाला और फरीदाबाद के पास असोटी स्टेशन के नजदीक उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया. बता दें कि कुछ समय पहले खबर आई थी हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से कहा था कि जुनैद का परिवार दो करोड़ रुपए और तीन एकड़ जमीन की मांगकर आरोपियों के साथ समझौता करना चाह रहा है. हालांकी हरियाणा सरकार इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था.
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