Delhi MCD Election: मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव (Delhi MCD Election) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें, नगर निगम के मेयर पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई […]

Advertisement
Delhi MCD Election: मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Vikas Rana

  • February 8, 2023 11:04 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव (Delhi MCD Election) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें, नगर निगम के मेयर पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कल यानी मंगलवार को आप की ओर से पेश वकील की तरफ से कोर्ट को याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले को कल सूचीबद्ध करने का बात कहीं थी।

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम सदन सोमवार को तीसरी बार मेयर का चुनाव कराने में नाकाम रहा है। सोमवार को पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नामांकित एल्डरमैन भी मेयर के चुनाव में मतदान करेंगे, इससे नाराज आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था।

बता दें, भाजपा और आप दोनों ने एक दूसरे पर महापौर के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है। विवाद की जड़ एल्डरमैन की नियुक्ति और सदन में उनके मतदान का अधिकार है। 250 निर्वाचित सदस्यों में से 134 के साथ बहुमत वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर उसके जनादेश को चुराने की कोशिश कर रही हैं।

इससे पहले भी शैली ओबोरॉय ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली में मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी। लेकिन 6 फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए याचिका वापस ले ली गई थी। शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को कहा था कि याचिकाकर्ता की प्रमुख शिकायत यह थी कि मेयर का चुनाव नहीं हुआ था।

अनुराग ठाकुर बोले- ‘कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी नहीं’

Advertisement