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ज्ञानवापी के बाद मथुरा और कुतुबमीनार पर सुनवाई आज, जानें क्या है दोनों मामला

  नई दिल्ली। श्रृगांर गौरी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट का हिंदू पक्ष में फैसला आने का बाद अब लोगों की नजरें श्रीकृष्णा जन्म स्थल और कुतुबमीनार के मामलों पर टिकी हुई हैं. आज यानी मंगलवार को दोनों मामलों में सुनवाई होनी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले पर मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई […]

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ज्ञानवापी के बाद मथुरा और कुतुबमीनार पर सुनवाई आज, जानें क्या है दोनों मामला
  • September 13, 2022 9:21 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

नई दिल्ली। श्रृगांर गौरी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट का हिंदू पक्ष में फैसला आने का बाद अब लोगों की नजरें श्रीकृष्णा जन्म स्थल और कुतुबमीनार के मामलों पर टिकी हुई हैं. आज यानी मंगलवार को दोनों मामलों में सुनवाई होनी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले पर मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहीं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुबमीनार परिसर में पूजा की अनुमति की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है।

कुतुबमीनार का विवाद क्या है?

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुतुबमीनार का विवाद अब अदालत पहुंच गया है. हिंदू संगठन ने साकेत कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में याचिकर्ता ने कहा कि कुतुबमीनार को 27 हिंदू देवी-देवताओं और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया। इसलिए हमें यहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए. दायर की गई याचिका में कुतुबमीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया है और इस मंदिर के जीर्णोद्वार की मांग की गई है। हालांकि, (ASI) एएसआई ने मंदिर होने के दावे को ठुकरा दिया है। इसके मालिकाना हक को लेकर अदालत में एक नई याचिका दाखिल की गई है. वहीं अदालत ने कहा कि जबतक मालिकाना हक के मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता है. इसी मालिकाना हक वाली दायर याचिका पर ही आज यानी मंगलवार को सुनवाई होगी.

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 

गौरतलब है कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का भी विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर पूरी जमीन लेने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. साथ ही याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की भी मांग की थी. हालांकि, ये मामला निचली अदालत में लंबित है.

 

 

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