Gyanvapi : व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई, भगवान विश्वेश्वर मामले पर भी कोर्ट में है बैठक

नई दिमिति की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने ज्ञानवापी में पूजा के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जिला अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है. हालांकि रिवीजन की तैयारी में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए 31 जनवरी के प्रस्ताव का क्रियान्वयन कम-से-कम 15 दिन के लिए स्थगित किया जायेगा. […]

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Gyanvapi : व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई, भगवान विश्वेश्वर मामले पर भी कोर्ट में है बैठक

Shiwani Mishra

  • February 5, 2024 12:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 months ago

नई दिमिति की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने ज्ञानवापी में पूजा के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जिला अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है. हालांकि रिवीजन की तैयारी में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए 31 जनवरी के प्रस्ताव का क्रियान्वयन कम-से-कम 15 दिन के लिए स्थगित किया जायेगा.

पूजा-पाठ पर रोक लगाने की याचिका पर आज होगी सुनवाईLIVE: कोर्ट के आदेश के बाद रात 2 बजे ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हुई पूजा,  प्रशासन ने आधी रात को हटवाए बैरिकेड - Gyanvapi Case update After the court  order puja

इसके साथ ही साल 1991 का मूल वाद प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में सुनवाई और मृतक वादी हरिहर पांडेय को पत्रावली पर मृत होने का एलान किया है. बता दें कि जिला जज की अदालत ने शैलेंद्र पाठक व्यास की मांग पर ज्ञानवापी में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजापाठ का भी आदेश दिया है. दरअसल इसी आदेश के खिलाफ प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल सिंह की अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आवेदन पर वादी पक्ष की आपत्ति पर सोमवार यानि आज सुनवाई होने वाली है.

भगवान विश्वेश्वर मामले पर भी कोर्ट में है बैठक

बता दें कि दूसरा मामला प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामले में मृतक वादी हरिहर पांडेय के जगह पर इनके दोनों पुत्रों को प्रतिस्थापित किए जाने के आवेदन और इस पर वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के जरिए की गई आपत्ति पर सुनवाई होने वाली है. साथ ही इस वाद में पिछली तारीख पर वाद मित्र और अंजुमन को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने का कोर्ट ने भी आदेश दिया था.

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