Rajasthan Government Crisis Highlights: सचिन पायलट और उनके साथ 18 विधायकों ने हाई कोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है. पिछली सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी थी कि ना तो उनके क्लाइंट ने बीजेपी में जाने का एलान किया और ना ही उनके साथ किसी तरह का मंच साझा किया और ना ही कहीं ये कहा कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो फिर उनपर दलबदल कानून कैसे लागू होता है क्योंकि उन्होंने तो कोई दल बदला ही नहीं.
जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज सचिन पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैँ. सचिन पायलट खेमे की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं. पिछली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल स्पीकर को सचिन पायलट और उनके गुट पर कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए आज सुबह दस बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी थी. गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके साथ 18 विधायकों ने हाई कोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है.
पिछली सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी थी कि ना तो उनके क्लाइंट ने बीजेपी में जाने का एलान किया और ना ही उनके साथ किसी तरह का मंच साझा किया और ना ही कहीं ये कहा कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो फिर उनपर दलबदल कानून कैसे लागू होता है क्योंकि उन्होंने तो कोई दल बदला ही नहीं. हरीश साल्वे ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत उनके क्लाइंट ने अपनी बात रखी जिसके लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
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