मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। एक अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी नाबालिग हो तो उसके साथ सहमति से संबंध बनाना भी रेप माना जाएगा। 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ सेक्स करना अपराध है, ऐसे में उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया जा सकता है।
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