नई दिल्लीः लंबे वक्त से ब्राह्मण समाज के हक को लेकर मुहिम चला रहे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मेहनत आखिरकार रंग लाई। बता दें कि हरियाणा सरकार ने धौली की जमीन का मालिकाना हक ब्राह्मण समाज को दे दिया है। हक मिलने के बाद ब्राह्मण समाज धौली की जमीन को बेच सकते है। गौरतलब […]
नई दिल्लीः लंबे वक्त से ब्राह्मण समाज के हक को लेकर मुहिम चला रहे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मेहनत आखिरकार रंग लाई। बता दें कि हरियाणा सरकार ने धौली की जमीन का मालिकाना हक ब्राह्मण समाज को दे दिया है। हक मिलने के बाद ब्राह्मण समाज धौली की जमीन को बेच सकते है। गौरतलब हो कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित परशुराम महाकुंभ में धौली की करीब 1700 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने का ऐलान किया था।
सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मांग को पूरा करने पर सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित महाकुंभ में ब्राह्मण समाज की सभी मांगों को पूरा किया है। सांसद बनने के बाद ब्राह्मण समाज लगातार यह मांग हमारे सामने रख रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस मांग को सरकार और सीएम तक पहुंचाने का काम किया और आखिरकार करनाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में सीएम ने इस मांग पर हरी झंडी दे दी। उन्होंने अपना कार्य निभाया है जिसके लिए पूरा समाज उनका आभारी है।
हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है कि हरियाणा धौलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकररिदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिसके तहत किसी निजी व्यक्ति/संस्था की जमीन को धौलीदारों आदि में निहित कर दिया गया है। हालांकि दान में दी गई जमीन को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं संबंधित धौलीदारों द्वारा उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की मंजूरी के बाद बिक्री कार्यों आदि के आगे पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।