Haryana : “देश छोड़ दो 1 करोड़ दूंगा”, मंत्री संदीप पर महिला कोच का एक और आरोप

चंडीगढ़ : हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगा उत्पीड़न और छेड़छाड़ का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. महिला कोच के आरोपों के बाद भाजपा मंत्री ने अपना कार्यभार सीएम को सौंप दिया था. आज (4 जनवरी) चंडीगढ़ पुलिस की SIT टीम ने महिला कोच से मामले को लेकर पूछताछ […]

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Haryana : “देश छोड़ दो 1 करोड़ दूंगा”, मंत्री संदीप पर महिला कोच का एक और आरोप

Riya Kumari

  • January 4, 2023 7:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

चंडीगढ़ : हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगा उत्पीड़न और छेड़छाड़ का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. महिला कोच के आरोपों के बाद भाजपा मंत्री ने अपना कार्यभार सीएम को सौंप दिया था. आज (4 जनवरी) चंडीगढ़ पुलिस की SIT टीम ने महिला कोच से मामले को लेकर पूछताछ की. SIT के सामने पेश होने के बाद महिला कोच ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान महिला ने एक बार फिर केस को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है.

शिकायत वापस लेने का दबाव

आज(4 जनवरी) हरियाणा छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस की SIT टीम ने महिला कोच से आठ घंटों तक पूछताछ की. इसके बाद महिला कोच ने मीडिया से बातचीत की. लेडी कोच ने मीडिया को बताया कि मामले में पैर पीछे खींचने के लिए 1 करोड़ का ऑफर भी दिया गया है. महिला कोच ने बताया कि उनपर चुप रहने का दबाव भी बनाया जा रहा है.

सीएम पर लगाया आरोप

उनके शब्दों में, “मुझे फोन कॉल आते हैं. मैं देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चली जाऊं तो मुझे एक महीने में 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. मुझ पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है. चुप रहने और किसी दूसरे देश में चले जाने की बात भी कही जा रही है. महिला कोच ने आगे कहा कि मैंने आज सुबह सीएम का बयान सुना और वह संदीप सिंह का बचाव कर रहे हैं. आगे महिला ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री खट्टर इस जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं. महिला कोच ने आगे कहा कि जब तक संदीप सिंह अपना इस्तीफ़ा नहीं दे देते हैं तब तक उनपर इसी तरह से दबाव बनाया जाता रहेगा.

महिला कोच ने आगे सवाल भी उठाए हैं कि उसने सब कुछ SIT को बता दिया है फिर भी पुलिस संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? यह एक गैर-जमानती अपराध है. गौरतलब है कि महिला कोच के आरोपों के बाद मामले में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 के तहत जांच की जा रही है.

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