डेंगू से बच्ची की मौत में गुड़गांव फोर्टिस अस्पताल पर FIR करेगी हरियाणा सरकार, ब्लड बैंक का लाइसेंस कैंसिल होगा

फोर्टेिस अस्पाताल में डेंगू के इलाज के दौरान 7 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद अस्पताल ने बच्ची के परिजनों से शव ले जाने से पहले 16 लाख का बिल भरने की बात कही थी.

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डेंगू से बच्ची की मौत में गुड़गांव फोर्टिस अस्पताल पर FIR करेगी हरियाणा सरकार, ब्लड बैंक का लाइसेंस कैंसिल होगा

Aanchal Pandey

  • December 6, 2017 6:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. कुछ समय पहले 15 दिन के डेंगू के इलाज के लिए 16 लाख का बिल थमाने को लेकर चर्चा में आए गुरुग्राम  के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ हरियाणा सरकार अब FIR दर्ज करवाएगी. हरियाणा के स्वास्थ मंत्री अनिज विज ने अपने एक बयान में ये जानकारी दी है. बता दें कि बीते 14 सितंबर को अस्पाताल में डेंगू के इलाज के दौरान 7 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद अस्पताल ने संवेदनहीन रवैया दिखाते हुए बच्ची के परिजनों से शव ले जाने से पहले 16 लाख का बिल भरने की बात कही थी. अस्पताल का कहना था कि जब तक बिल नहीं भरा जाएगा परिजनों को शव ले जाने की अनुमति नहीं है. इतना ही नहीं बल्कि बच्ची के शरीर को जिस पॉलीथीन में लपेटकर वापस लाया गया था, अस्पताल ने उसके लिए भी बच्ची के मां-बाप से पैसे बसूले.

बता दें कि पहले बच्ची द्वारका के रॉकलैंड अस्पताल में भर्ती थी. उसके बाद 31 अक्टूबर को उसे फोर्टिज अस्पताल में लाया गया था.  मामले में बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था. बच्ची के पिता ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की गुहार लगाई थी. मामला गरमाने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जांच के निर्देश दिए थे.

इसके बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए विज ने बताया कि अस्पताल में अनियमिताएं और गड़बड़ियां पाई गई हैं जिसके मद्देनजर अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि आईएमए को अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा. इसके अलावा फोर्टिस अस्पताल के ब्लड बैंक का लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी कहा गया है.

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