नई दिल्लीः हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हिंसा के नामजद मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत करवाई की आज्ञा दे दी है। बता दें कि पुलिस ने अदालत में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन किया था।
आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। इसमें मामले में 18 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब तक सात लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी सहित तमाम लोग फरार चल रहे हैं।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा में हुए हिंसा में सरकारी वाहन और थाना फूंकने के मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों को सबूत प्रस्तुत करने और अपने बयान देने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कमिश्नर के सामने प्रस्तुत होकर साक्ष्य और बयान दे सकता है।
बनभूलपुरा में उपद्रव में वहीं के कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का हाथ भी सामने आ रहा है। हिंसा मामले में पुलिस को कई सबूत मिले हैं। वहीं अब पुलिस इन नेताओं की सीडीआर की जांच भी कर रही है। जल्द ही इस मामले में नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है।
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