देहरादून। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे नोटिस भेजा है। अब इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि उत्तराखंड सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेगी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को रेलवे आदेश में कहा था कि वे एक हफ्ते का समय देने के बाद जमीन को खाली कराने के लिए किसी भी हद तक बल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वहां बसे लोगों पर रेलवे की जमीन को गलत तरीके से कब्जा जमाए रखने की बात भी कही थी।
बता दें कि हल्द्वानी की जिस जमीन को लेकर ये विवाद हो रहा है, उस पर करीब चार हजार परिवार बसे हुए हैं। रेलवे का कहना है कि उनके पास पुराने नक्शे और रिवेन्यू रिकॉर्ड हैं, जो जमीन पर उनका दावा साबित करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि वो यहां पर पीढ़ियों से रह रहे हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी का यह विवादित इलाका करीब 2.2 किलोमीटर में फैला हआ है। इस इलाके में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर बसे हुए हैं। ये तीनों इलाके हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का हिस्सा हैं। यहां पर तीन सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर और एक मंदिर मौजूद है।
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