नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर( Gyanvapi case) में वजूखाने की साफ-सफाई की जाएगी। मंगलवार (16 जनवरी, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की मांग पर ये आदेश दिया और कहा कि वहां पर साफ-सफाई का काम जिलाधिकारी (डीएम) की देखरेख में किया जाए।
ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने के सील एरिया में टैंक की सफाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सफाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कथित शिवलिंग से किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। सफाई के समय सभी चीजों को बिल्कुल वैसे ही रहने दिया जाए।
कोर्ट ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए।बता दें कि हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया है। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील कर दी गई थी।
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