वाराणसी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया, हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।। इसके अलावा अजय सिंह को सहायक आयुक्त बनाया गया है। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आइए जानते हैं कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें..
1- वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया है।
2- कोर्ट ने कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को सर्वे के लिए नियुक्त किया है। इसके अलावा अजय सिंह को सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है।
3- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बेसमेंट समेत पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
4. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को यह कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। इसमें दखल देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
5. कोर्ट ने 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
6. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयुक्त आयोग की कार्यवाही के दौरान किसी भी बिंदु की तस्वीरें और वीडियोग्राफी लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7- कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कहीं अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है, या कहीं ताला तोड़ा जाता है, तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि तालातोड़कर कमीशन कार्रवाई करवाई जाए।
8. अदालत ने राज्य सरकार को सर्वेक्षण की कार्यवाही की निगरानी करने का निर्देश दिया है, ताकि जिले का कोई भी अधिकारी आयोग की कार्यवाही स्थगित करने का बहाना न बने सके।
9. सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे होगा। हर दिन लगातार सर्वे किया जाएगा, यह तब तक जारी रहेगा जब तक आयोग की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती।
10. किसी भी पक्ष का सहयोग हो या नहीं, किसी भी परिस्थिति में आयोग की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी।
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