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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी जिला कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओ को सौंपने की मांग

वाराणसी: ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, आए दिन इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की जा रही है। इस मामले पर अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट […]

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ज्ञानवापी मस्जिद मामला
  • May 25, 2022 8:07 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

वाराणसी: ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, आए दिन इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की जा रही है। इस मामले पर अब एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है।

दरअसल, विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रुप में मुकदमा दाखिल किया है। इस मुकदमे में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकर्ताओ ने मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की भी कोर्ट से मांग की है। बता दें यह मुकदमा राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों से बिल्कुल अलग है।

क्या हैं वो मांगे-

1- पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।

2- ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। साथ ही परिसर में मुसलमानों की एंट्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए।
3- मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश भी कोर्ट जारी करें।

इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है और आज दोपहर 2:00 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। बता दे ये वही जज है जिन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश दिया था।

26 मई को अगली सुनवाई

मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गोरी विवाद पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वास ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है। अब इस मामले पर 26 मई को अगली सुनवाई होनी है।

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