Gyanvapi Masjid Case: क्या मंदिर तोड़कर बनी है ज्ञानवापसी मस्जिद? ASI सर्वेक्षण में सामने आया सच

Gyanvapi Masjid Case : हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार (8 अप्रैल, 2021) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी. अदालत ने एएसआई के महानिदेशक को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय से अधिमानतः दो सदस्यों वाले पांच सदस्यों का एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाए. अदालत के आदेश के बाद, एएसआई को जल्द ही सर्वेक्षण के लिए एक समिति बनाने की उम्मीद है.

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Gyanvapi Masjid Case: क्या मंदिर तोड़कर बनी है ज्ञानवापसी मस्जिद? ASI सर्वेक्षण में सामने आया सच

Aanchal Pandey

  • April 9, 2021 7:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली. हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार (8 अप्रैल, 2021) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी.

अदालत ने एएसआई के महानिदेशक को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय से अधिमानतः दो सदस्यों वाले पांच सदस्यों का एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाए. अदालत के आदेश के बाद, एएसआई को जल्द ही सर्वेक्षण के लिए एक समिति बनाने की उम्मीद है.

ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ एक सीमा की दीवार साझा करती है. वकील विजय शंकर रस्तोगी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया था. यहां बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद कैसे सामने आया.

मामले में पहली याचिका 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वायंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने दायर की थी. याचिकाकर्ता ने पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करने की मांग की.

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मुसलमानों को जटिल क्षेत्र से निकाला जा सकता है और मस्जिद को ध्वस्त किया जाना चाहिए. याचिका में परिसर में निर्मित एक हिंदू मंदिर का उल्लेख किया गया है.

1998 में, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया कि मंदिर-मस्जिद भूमि विवाद को एक नागरिक अदालत द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानून द्वारा वर्जित था. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी जहां मामला 22 साल तक लंबित रहा.

दिसंबर 2019 में, याचिकाकर्ता विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में स्वायंभु ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया.

जनवरी 2020 में, मस्जिद पैनल ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की याचिका का विरोध किया. रस्तोगी ने फरवरी 2020 में एक याचिका के साथ निचली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया था.

2019 में अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले के फैसले के बाद से, हिंदू समुदाय अब मानता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद भी हल हो जाएगा.

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