Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी. इस मस्जिद के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मंदिर बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है. 7 दिसंबर को संबद्ध पक्षों की […]
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी. इस मस्जिद के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मंदिर बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है. 7 दिसंबर को संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई 8 दिसंबर के लिए टाल दी।
जानकारी के मुताबिक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने पारित आदेश के तहत इस मामले को न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया से स्वयं के लिए 28 अगस्त 2023 को यह कहते हुए स्थानांतरित कर दिया था कि इस मामले पर सुनवाई उनके न्यायिक क्षेत्र में नहीं था, उन्होंने इस पर दो वर्षों से ज्यादा समय तक सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में आगे कहा था कि एकल न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भेजने का निर्णय न्यायिक संपत्ति, न्यायिक अनुशासन और पारदर्शिता के हित के लिए प्रशासनिक स्तर पर किया गया था।
कहा जा रहा है कि 22 नवंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इस मामले को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद का एक समग्र सर्वेक्षण करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिए गए निर्देश को भी चुनौती दी गई है. वहीं वाराणसी की एक अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को यह निर्देश दिया था।
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