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ज्ञानवापी केस के जज को खतरा, बोले-मेरे परिवार को सुरक्षा की चिंता

वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और कोर्ट कमिश्नर बदले जाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. फैसला सुनाते वक़्त सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने जिला प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने इस दौरान कई ऐसी बातें अपनी […]

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ज्ञानवापी केस के जज को खतरा, बोले-मेरे परिवार को सुरक्षा की चिंता
  • May 12, 2022 9:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और कोर्ट कमिश्नर बदले जाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. फैसला सुनाते वक़्त सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने जिला प्रशासन की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने इस दौरान कई ऐसी बातें अपनी फैसले में लिखी हैं जो बताती हैं कि जिले के अधिकारियों ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है. कई पन्नों के फैसले के दूसरे पेज पर उन्होंने लिखा कि ज्ञानवापी को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है, डर इतना बढ़ गया है कि मेरे परिवार को भी मेरी चिंता होने लगी है.

जज ने फैसले में क्या लिखा

फैसले में जज ने लिखा कि यह कमीशन कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया है. अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः कोर्ट कमीशन की प्रक्रिया ही करवाई जाती है. शायद ही कभी कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया हो, इस साधारण से सिविल वाद को बहुत आसाधरण बनाकर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है. डर इतना बढ़ गया है कि मेरे परिवार को मेरी और मुझे उनकी चिंता हो रही है.

घर से बाहर रहने पर बार-बार पत्नी को मेरी सुरक्षा की चिंता सता रही है. कल लखनऊ में माता जी ने भी मेरी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, मीडिया की खबरों से उन्हें जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जाने वाला हूँ. मां ने मुझे मौके पर कमिश्नर के रूप में जाने से मना कर दिया है, मां ने भी कहा कि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें भी मेरी चिंता सता रही है.

कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

1- वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया है.

2- कोर्ट ने कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को सर्वे के लिए नियुक्त किया है, इसके अलावा अजय सिंह को सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है.

3- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बेसमेंट समेत पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी.

 

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