Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • GST Council Meeting: वॉशिंग मशीन से लेकर जूते चप्पल सहित कई जरूरी सामान पर घटा जीएसटी

GST Council Meeting: वॉशिंग मशीन से लेकर जूते चप्पल सहित कई जरूरी सामान पर घटा जीएसटी

वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए सैनिटरी नैपकिन और राखी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा वॉशिंग मशीन से लेकर जूते चप्पल तक पर लगने वाले टैक्स में काफी बदलाव किए गए हैं. इस बैठक में किए गए फैसले 27 जुलाई से लागू होंगे

Advertisement
GST Council Meeting No GST on stone marble rakhi wooden deities sal leaves some things will be cheaper after 27 july
  • July 21, 2018 10:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 28वीं बैठक में सैनिटरी नैपकिन से सभी टैक्स खत्म करने के कदम से महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है. बैठक में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सैनिटरी नैपकिन और राखी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है. अब से इन दोनों सामान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी टैक्स लगा था. इसके अलावा इस बैठक में जीएसटी परिषद ने कई जरूरी चीजों को 28 प्रतिशत स्लैब से बाहर करने की मंजूरी पर मोहर लगा दी है. जीएसटी में किए गए ये बदलाव 27 जुलाई से लागू होंगे.

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये चीजें होंगी सस्ती
1.500 से लेकर 1000 रुपये तक मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
2. पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट सहित एक दर्जन से ज्यादा इलैक्ट्रिकल सामान पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 किया गया.
3. लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर जैसे उत्पादों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
4. हेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर 10 प्रतिशत जीएसटी घटाया गया है.
5. परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे जैसे उत्पादों पर 10 प्रतिशत कम जीएसटी लगेगा.
6. हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से 12 प्रतिशत जीएसटी घटाया गया.
7. आयातित यूरिया पर 5 प्रतिशत जीएसटी कटौती की है.
8. वॉशिंग मशीन पर जीएसटी अब से 28 की जगह 18 प्रतिशत लगेगी.

ये सामान रहेंगे जीएसटी से मुक्त
1. मार्बल-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में 5 करोड़ तक का टर्न ओवर वाले व्यापारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करने का फैसला लिया गया इसके अलावा उन्हें तिमाही रिटर्न फाइन नहीं करना होगा. इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरलीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इसके अलावा जीएसटीएन को आरएफआईडी से लिंक किया जाएगा.

 

सैनेटरी पैड्स पर अब नहीं लगेगा जीएसटी, ये सामान भी हुए सस्ते

भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र मेट्रो ने साइन किया एमओयू, 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो

Tags

Advertisement