नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर हिट एंड रन केस (Hit & Run Case) में मरने वाले व्यक्ति के परिजन को मिलने वाला मुआवजा 8 गुना बढ़ाते हुए 2 लाख कर दिया. इससे पहले मुआवजे की राशि 25 हजार थी. हिट एंड रन केस में घायल होने वाले व्यक्ति को मिलने वाले मुआवजे में भी सरकार ने बढ़ोत्तरी कर दी है. घायल व्यक्ति को अब मुआवजे की राशि 50 हजार मिलेगी। पहले ये रकम 12 हजार 500 थी।
मुआवजे की बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी, सरकार ने इस नई योजना को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा नाम दिया है. यह योजना पहले से प्रभावी क्षतिपूर्ति योजना 1989 का स्थान लेगी। सरकार एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की स्थापना करेगी। इस फंड का इस्तेमाल हिट एंड रन केस में मरने और घायल होने वाले पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। सरकार के नए नियम के अनुसार दावा निपटान आयुक्त को जांच रिपोर्ट मिलने के 15 दिन के भीतर मुआवजे के क्लेम को स्वीकार कर लिया जाएगा। पीड़ित और उसके परिवार को कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार तीन महीने के भीतर ही सीधे बैंक अकाउंट में मुआवजे की राशि को भेजने का प्रयास करेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में संसद को जानकारी देते हुए बताया था कि साल 2019 में देश की राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन केस में 536 लोगों ने अपनी जान गवाई थी और 1655 लोग घायल हुए थे।
बता दे कि हिट एंड रन केस को रोकने और सेफ ड्राइविंग के लिए सरकार ने कई नियम लागू किए है लेकिन अभी इसमे कुछ खास सफलता नहीं मिली है।
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