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राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी, जमीन हेराफेरी मामला

बैंगलोर: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को MUDA जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

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राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की दी मंजूरी, जमीन हेराफेरी मामला
  • August 17, 2024 6:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

बैंगलोर: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को MUDA जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. राज्यपाल के फैसले के बाद सियासी जंग छिड़ गई है. इस कदम पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है. वहीं मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की चालों से डरने वाली नहीं है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्यपाल के कदम को महत्वहीन बताया और कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण हो रहा है. कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्यपाल के इस कदम को हाई कोर्ट में वे चुनौती देंगे।

सबकुछ कानून के अनुसार किया गया था

राजभवन सूत्रों के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत ने शनिवार को MUDA जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर केस चलाने की अनुमति दे दी है. वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि कानून के मुताबिक सबकुछ किया गया था.

जमीन आवंटन से जुड़ा है मामले

दरअसल MUDA जमीन आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए एक कार्यकर्ता ने राज्यपाल से आग्रह किया था. वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर केस चलाने की अनुमति दे दी है.

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