नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 3.2 लाख SIM Card (Subscriber Identity Module) को बैन कर दिया है। ये जानकारी सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा के दौरान दी गई। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि साइबर स्कैम पर शिकंजा कसने के लिए यह एक्शन लिया है। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कई गैर कानूनी वेबसाइट्स का पता लगा है, जिनका कनेक्शन इनवेस्टमेंट प्रमोट करने तथा अन्य तरह के स्कैम से है। गृह राज्यमंत्री ने सदन में बताया कि पुलिस ने 3.2 लाख SIM Card और 49,000 IMEI की रिपोर्ट की, जिसके बाद सरकार ने इन सिम कार्ड को ब्लॉक करने का निर्णय लिया।
मंत्री ने एक सावाल के लिखित जवाब में बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (14C) के तहत काम करने वाले सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग तथा मैनेजमेंट सिस्टम को लगभग 11.28 लाख कंप्लेंट रिसीव हुई। ये कंप्लेंट साइबर फ्रॉड से संबंधित थी और इन्हें साल 2023 में 36 राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने दर्ज कराई।
अगर आपका SIM Card या फिर मोबाइल डिवाइस किसी भी तरह के साइबर क्राइम की एक्टिविटी में पाया जाता है, तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने के अलावा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपके नाम से किसी दूसरे ने SIM खरीदी या फिर आपने किसी को SIM Card उपयोग करने को दिया है, तो कंफर्म कर लें कि वो उस नंबर को किस काम में इस्तेमाल करता है। नहीं तो आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
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