नई दिल्ली। आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 1993 के मुंबई विस्फोट मामले के चार फरार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और मुंबई बम धमाकों के आरोपियों के चार फरार आतंकवादियों को आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अबू बक्र, यूसुफ भटका, शोएब बाबा, सैयद कुरैशी शामिल हैं। जयपुर में आतंकवादी घटना में उनकी संलिप्तता भी सामने आई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले की जांच कर रही है। आतंकवाद निरोधी दस्ते की अहमदाबाद टीम ने इन आतंकियों को दबोचा है, इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की थी.
गौरतलब है कि मुंबई बम विस्फोट कांड, वांछित अपराधी और कुख्यात माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम वांछित है और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ कई कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आतंकी दाऊद इब्राहिम के करीबी बताए जा रहे हैं, ये लंबे समय से दाऊद के इशारे पर देश के विभिन्न शहरों में आपराधिक आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संबंधों की भी संभावना है, आतंकवाद विरोधी दस्ता उनसे और उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आतंकवादी संगठनों के साथ उनकी संलिप्तता की जांच और पूछताछ कर रहा है।
1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस तबाही में 27 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई। इन धमाकों की चीख पूरे देश में सुनाई दी। मुंबई बम धमाकों को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का इशारा मिलने के बाद सबसे पहले मुंबई में हुए धमाकों के लिए लोगों का चयन किया गया। उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया और ट्रेनिंग दी गई। दाऊद ने अपनी तस्करी के जाल का इस्तेमाल कर विस्फोटकों को अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचाया था।
इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए मुंबई में उन सभी जगहों की पहचान की गई, जहां धमाकों को अंजाम दिया जाना था. शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब दो घंटे तक ये धमाके होते रहे और पूरी मुंबई की जन-जीवन ठप हो गई। चारों तरफ दहशत थी। पहला धमाका सुबह करीब 1.30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास और आखिरी दोपहर 3.40 बजे (सी रॉक होटल) में हुआ। एस हुसैन जैदी की किताब ‘ब्लैक फ्राइडे’ पर आधारित इस फिल्म का शिवसेना ने कड़ा विरोध किया था। इससे पहले 2007 में पूरे हुए मुकदमे के पहले चरण में टाडा कोर्ट ने इस मामले में याकूब मेमन समेत 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोगों को बरी किया गया था।
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