लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को गायिका से रेप मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि गायिका ने साल 2020 में विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. बीते दिनों इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि वाराणसी की एक गायिका ने अक्टूबर 2020 में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास पर मिश्रा पर दुष्कर्म और धमकी देने का केस दर्ज कराया था. गायिका ने आरोप लगाया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था और फिर अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया.
गायिका ने आगे कहा कि विजय मिश्रा ने रेप के बाद अपने बेटे और पोते से उसे वाराणसी छोड़कर आने को कहा. इसके बाद रास्ते में दोनों ने उसके साथ रेप किया. इस मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, आरोपी के बेटे और पोते को कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसे लेकर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विजय मिश्रा के बेटे और पोते को मामले में संदेह का लाभ मिला है.