FIR Against Sharad Pawar In Cooperative Bank Scam Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजित पवार और शरद पवार समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

Fir Against Sharad Pawar In Cooperative Bank Scam Case: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पवार परिवार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसी ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में एनसीपी मुखिया शरद पवार के खिलाफ एफआई दर्ज की है. एफआईआर में शरद पवार के भतीजे अजित पवार और 7 अन्य लोगों का नाम भी शामिल है. 21 अक्टूबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे पहले 2 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अजित पवार को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था.

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FIR Against Sharad Pawar In Cooperative Bank Scam Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजित पवार और शरद पवार समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

Aanchal Pandey

  • September 24, 2019 8:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

महाराष्ट्र. Fir Against Sharad Pawar In Cooperative Bank Scam Case: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पवार परिवार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसी ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में एनसीपी मुखिया शरद पवार के खिलाफ एफआई दर्ज की है. एफआईआर में शरद पवार के भतीजे अजित पवार और 7 अन्य लोगों का नाम भी शामिल है. 21 अक्टूबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे पहले 2 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अजित पवार को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था. अजित पवार ने एफआईआर से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी.

इससे पहले 2 सितंबर को को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजित पवार को बड़ा झटका तब लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच समाप्त करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में सुनवाई करते हुए कहा था कि इस परिस्थिति में जांच को रोका नहीं जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश में दखल देने से भी साफ मना कर दिया था. मालूम हो कि 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

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