इस महीने की आखिरी तारीख़ तक निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़ा ये काम, वरना हो जाएगी मुसीबत

ITR Verification Last Date : नए साल का आगाज़ हो चुका है. ऐसे में वे करदाता जिन्होंने 31 दिसंबर, 2022 से पहले अपना ITR दाखिल किया था। अब, आयकर विभाग ने उन करदाताओं को अपना ITR वेरीफिकेशन करने के लिए 30 जनवरी, 2023 तक का समय दिया है। यह समय सीमा उन करदाताओं को दी […]

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इस महीने की आखिरी तारीख़ तक निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़ा ये काम, वरना हो जाएगी मुसीबत

Amisha Singh

  • January 2, 2023 2:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

ITR Verification Last Date : नए साल का आगाज़ हो चुका है. ऐसे में वे करदाता जिन्होंने 31 दिसंबर, 2022 से पहले अपना ITR दाखिल किया था। अब, आयकर विभाग ने उन करदाताओं को अपना ITR वेरीफिकेशन करने के लिए 30 जनवरी, 2023 तक का समय दिया है। यह समय सीमा उन करदाताओं को दी गई है जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड या रिवाइज आईटीआर जमा किया था।

 

 

सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स काउंसिल (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को सूचित कर 30 जनवरी तक वेरीफिकेशन पूरा करने को कहा है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक सालाना 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वाले नागरिकों को ITR फाइल करना जरूरी है. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वालों के लिए ITR जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है. करदाताओं को 2022-23 साल के लिए बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया हैं.

• आखिरी तारिख 30 जनवरी 2023 तक

सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स काउंसिल (Central Board of Direct Taxes ) के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2022 तक देर से जुर्माना भरने वाले लेट आईटीआर या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को आईटीआर में दी गई जानकारी को वेरिफाई करना होगा। करदाता ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाई कर सकते हैं। परिषद ने इसके लिए कट ऑफ तिथि 30 जनवरी 2023 तय की है। यानी जनवरी में हर हाल तक करदाताओं को आईटीआर वेरीफाई करना होगा। नहीं तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

 

• अगर ITR वेरिफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा?

यदि ITR को निर्धारित समय सीमा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं किया जाता है, तो इसे अमान्य माना जाएगा।
इसका मतलब है कि आपका आईटीआर फाइल करना बेकार हो जाएगा।
ऐसा करने में विफल रहने पर आयकर नोटिस, करदाताओं पर मुकदमा या जुर्माना हो सकता है।

 

• ऐसे करें ऑनलाइन वेरीफाई

आपको बता दें, करदाता बिलेटेड या रिवाइज आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं। इसके लिए, करदाता को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई के ऑप्शन को चुनकर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

 

 

 

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