नई दिल्ली, जून महीने का आज आखिरी दिन है और कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और कुछ बड़े बदलाव होंगे. हर बार की तरह इस बार भी नए महीने की शुरुआत यानी एक जुलाई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों के […]
नई दिल्ली, जून महीने का आज आखिरी दिन है और कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और कुछ बड़े बदलाव होंगे. हर बार की तरह इस बार भी नए महीने की शुरुआत यानी एक जुलाई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों के तहत अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश में चार नए लेबर कोड (श्रम संहिता) के नियम लागू हो जाएंगे, साथ ही टीडीएस के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की ओर से 30 फीसदी का टैक्स लगाए जाने के बाद अब 1 जुलाई से क्रिप्टो निवेशकों को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल, निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेच गया हो या फिर हानि में. सरकार के इस फैसले के पीछे मकसद ये है कि ऐसा करके वह क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों की निगरानी रख सकेगी.
दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर भी 10 फीसदी की दर से टीडीएस देना होगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा, बता दें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य गिफ्ट दिया गया हो, वहीं डॉक्टरों को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य मंहगे गिफ्ट पर भी यह नियम लागू होगा.
प्लास्टिक के साथ ही ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) प्लेट, कप, गिलास, कांटे, आइसक्रीम स्टिक, चम्मच जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. भारत सरकार ने कूड़ा-करकट वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया है.
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