नई दिल्ली. नया घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रविवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्माणाधीन और किफायती घरों पर जीएसटी दरें कम दी गई हैं. अब निर्माणाधीन घर पर 5 प्रतिशत और किफायती घरों पर 1 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
आपको बता दें कि पहले किफायती घरों पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगता था जिसे केंद्र सरकार ने घटाकर अब 1 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही निर्माणाधीन घरों पर पहले जीएसटी दर 12 फीसदी थी जिसे अब घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. केंद्र सरकार ने घर खरीददारों को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यह तोहफा दिया है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “हमने किफायती घरों को दो तरह से परिभाषित किया है, पहला कारपेट एरिया के आधार पर और दूसरा घर की लागत के आधार पर. मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर और 45 लाख रुपए की लागत तक वाले अपार्टमेंट को किफायती घरों की श्रेणी में रखा गया है. वहीं दूसरे शहरों और अन्य क्षेत्रों में 90 वर्ग मीटर और 45 लाख रुपए की लागत तक वाले घरों को इस श्रेणी में रखा गया है.” वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी.
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