लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. न्यायालय ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया. कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज फैसला हुआ है, फैसले और इंसाफ में फर्क होता है. बता दें कि उनपर यह मुकदमा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने किया था.
बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उस समय उनके प्रतिद्वंद्वी नवाब काज़िम अली खान ने अब्दुल्ला की कम उम्र को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया. दरअसल, अब्दुल्ला आज़म पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं. उनके पास एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका का है तो दूसरा लखनऊ नगर पालिका का बना हुआ है.
इस मामले में अब्दुल्ला आज़म पर आरोप है कि उन्होंने दोनों जन्म प्रमाण पत्र का अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर उपयोग किया है. बता दें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताया गया है. इसी वजह से स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द हो गया था.
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