मोहम्मद जुबैर: नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेश से […]
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेश से चंदा लेने के आरोप में नई धाराएं लगाई हैं।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया गया है। एक ओर दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी वहीं दूसरी ओर, जुबैर के वकील ने पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर 201, 120B, 35 FCRA धाराएं लगाई हैं।
दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर की बैंक डिटेल की जानकारी ईडी को दी है. साथ ही FIR की कॉपी भी दी ईडी को सौंपी गई गई, बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी. पुलिस ने Pravda foundation के बैंक की डिटेल्स भी ईडी को सौंपी है. इस अकाउंट में पिछले तीन महीने 56 लाख रुपए आए हैं, रिपोर्ट्स की मानें तो इस अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम आई है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था।
गौरतलब है कि जुबैर की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुई है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, इसमें जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र था। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
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