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Facebook Cryptocurrency Libra Not Launch in India: सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने किया फैसला, भारत में अपनी डिजिटल वॉलेट क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा को नहीं करेगी लॉन्च

Facebook Cryptocurrency Libra Not Launch in India: दिग्गज सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने भारत में अपनी क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा को लॉन्च करने से मना कर दिया है. फेसबुक ने कहा है कि फेसबुक अपनी ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी को ऐसे देशों में लॉन्च नहीं करेगा जहां पर क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल करने पर बैन लगा हो. इसके साथ ही जिन देशों में फेसबुक के इस्तेमाल पर बैन लगा है वहां पर भी लिब्रा को लॉन्च नहीं किया जाएगा.

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Facebook Cryptocurrency Libra Not Launch in India
  • June 20, 2019 3:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली: कुछ दिन पहले सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा (LIBRA) को लॉन्च करने का ऐलान किया था. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक में अपनी इस क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा को भारत में लॉन्च नहीं करेगा. मंगलवार को फेसबुक ने आधिकारिक तौर पर अपनी केरंसी का ऐलान कर दिया था. क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा को ग्लोबल करेंसी कहा गया है. जानकारी के मुताबिक इसकी वैल्यू डॉलर या यूरो के बराबर हो सकती है. फेसबुक ने अगले साल यानी कि 2020 में इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का फैसला लिया है.

जानकारी के मुताबिक फेसबुक ने कहा है कि उसकी क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा को ऐसे देशों में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर क्रिप्टोकरेंसी पहले से ही बैन लगा हुआ है. फिलहाल भारत में भी बैंकिंग नेटवर्क्स क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है. इसके अलावा लिब्रा करेंसी को ऐसे देशों में लॉन्च नहीं किया जाएगा जहां पर फेसबुक चलाने पर रोक लगी हुई है. भारत ने पिछले कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ रुख बनाए रखा है. अगर रिपोर्ट में कही गई बात ठीक साबित होती है तो ये क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी.

आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी की डीलिंग करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. भारत में अगर आप क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल, अपने पास रखना, बेचना, ट्रांसफर, या फिर किसी भी तरह चाहे वह इन डायरेक्ट हो या डायरेक्ट तरीके से क्रिप्टोकरेंसी की डील करने में पाए जाते हैं तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है. ड्राफ्ट बैनिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल करेंसी बिल, 2019 के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी के सिक्कों को खरीदना या बेचना एक गैर जमानती अपराध है.

पिछले साल अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग सैक्टर को क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया था. भारत में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वाली विभिन्न कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में तथाकथित प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई थी. इस संबंध में अब अगली सुनवाई जुलाई में की जाएगी.

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