नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के गरीब तबकों को दिए जाने वाले EWS आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले इस 10 प्रतिशत आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए गरीब सवर्णों के हक में फैसला दिया है।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने आज EWS आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। बेंच के चार सदस्यों ने संविधान के 103वें संशोधन को सही माना, वहीं एक जज ने इसका विरोध किया।
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