नई दिल्ली. टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्यूनिकेशन से बकाया राशि न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है. रिलायंस कम्यूनिकेशन के प्रमुख अनिल अंबानी के साथ हुए समझौते के अनुसार 30 सितंबर तक उन्हें एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये देने थे. लेकिन ऐसा नहीं करने पर स्वीडन की उपकरण टेलीकॉम निर्माता कंपनी एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी के खिलाफ अवमाना याचिका दाखिल की.
एरिक्सन कंपनी के अनिल खेर ने बताया कि अनिल अंबानी की कंपनी को सितंबर के आखिर तक बकाया राशि देनी थी लेकिन उन्होंने नहीं दी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरकॉम ने बकया पैसे देने के लिए 60 दिनों का समय मांगा है वहीं एरिक्सन ने समय देने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी. ये मामला 2014 की डील से जुड़ा है. एरिक्सन के साथ 2014 में देशभर में टॉवर के मेंटीनेंस की 7 साल के लिए सौदा किया था.
यह मामला एनसीएलटी में चल रहा है. जिसके बाद अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान करें और अगर वह पैसे नहीं देती है तो उसके सभी समझौते व डील रद्द हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरकॉम पर तकरीबन 45000 करोड़ रुपये का कर्जा है. जियो के आने के बाद रिलायंस ने घुटने टेक दिए. तभी रिलायंस कम्युनिकेशन्स ने मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को करीब 18000 करोड़ रुपये में वायरलैस एसेट्स बेच दिए थे.
राफेल डील और आयुष्मान भारत योजना को लेकर फिर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुनाई खरी-खरी
मोहम्मद करार ने महज 13 साल की बच्ची के साथ एनल गैंग रेप किया। बच्ची…
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह समेत 225 से…
घने कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा असर रेल…
उत्तर प्रदेश के संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने सोमवार को चंद्रेश्वर महादेव मंदिर…
कई इतिहासकारों ने बाबर के समलैंगिक होने की पुष्टि की है। बाबरनामा के मुताबिक बाबरी…
Turkey Vs Israel Syria Kurds: सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के…