नई दिल्ली. ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के द्वारा EPF खाते में जमा राशि की निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के अनुसार ईपीएफओ कुछ मामलों में ग्राहकों को आंशिक रूप से रकम निकालने या अपने भविष्य निधि रकम से अग्रिम लेने की अनुमति देता है. ईपीएफओ ग्राहक परिवार के सदस्य के चिकित्सा उपचार, स्वयं / बेटी / बेटे / भाई के विवाह के लिए, घर की खरीद / निर्माण, ऋण चुकाने के लिए ईपीएफ जमा से रकम निकाल सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोई व्यक्ति नौकरी जाने या छोड़ने या किसी विशेष परिस्थिति में एक महीने या उससे ज्यादा की अवधि के बाद अपनी कुल जमा रकम का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है. शेष रकम का 25 फीसदी हिस्सा उपरोक्त स्थिति के दो महीने के बाद निकाला जा सकता है. ईपीएफओ अपने सदस्यों को जमीन की खरीद के लिए 24 महीने के मूल वेतन और डीए को वापस लेने की अनुमति देता है.
इसके अलावा ईपीएफओ घर / फ्लैट / निर्माण की खरीद के लिए 36 महीने के मूल वेतन और डीए या कर्मचारी और नियोक्ता शेयर के साथ ब्याज जो भी रकम कम हो उसे घर / निर्माण के लिए निकालने की इजाजत देता है. लेकिन इस स्थिति का अग्रिम लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम पांच साल के लिए ईपीएफओ का ग्राहक होना चाहिए. एक कर्मचारी को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य के लिए केवल एक बार रकम निकासी की अनुमति है.
कर्मचारी से घोषणा को छोड़कर इस अग्रिम रकम निकासी के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है. इसी प्रकार एक कर्मचारी उसके या उसके पति या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के स्वामित्व वाले मौजूदा घर के सुधार / मरम्मत के लिए ऋण ले सकता है. कर्मचारी अपनी या परिवार में बेटा, बेटी, बहन, भाई या किसी की भी शादी के लिए ईपीएफ से ब्याज के साथ जमा रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. इसके लिए शर्त यह है कर्मचारी कम से कम 7 वर्षों से ईपीएफओ के सदस्य हो. इसके लिए पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 में घोषणा करने की जरूरत होगी.
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