कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर नहीं कर सकते कर्मचारी काम , अगर किया तो भुगतना होगा परिणाम

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने देश के आईटी सेक्टर में मूनलाइटिंग के मामले सामने आने पर कहा कि – कोई भी कर्मचारी नौकरी करते हुए अपनी कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर कहीं और नौकरी नहीं कर सकता है। सरकार ने संसद में बताया कि कोई भी कर्मचारी जिस भी कंपनी में नौकरी कर रहा […]

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कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर नहीं कर सकते कर्मचारी काम , अगर किया तो भुगतना होगा परिणाम

Tamanna Sharma

  • December 20, 2022 2:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने देश के आईटी सेक्टर में मूनलाइटिंग के मामले सामने आने पर कहा कि – कोई भी कर्मचारी नौकरी करते हुए अपनी कंपनी के हितों के खिलाफ जाकर कहीं और नौकरी नहीं कर सकता है। सरकार ने संसद में बताया कि कोई भी कर्मचारी जिस भी कंपनी में नौकरी कर रहा है और उसके साथ कहीं किसी और भी कंपनी के लिए कार्य करता है तो ये उस कंपनी के हितों के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे कहा कि मूनलाइटिंग को लेकर सरकार ने अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा , अब इन सब मामलों के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे।

राज्य सरकारों के पास छंटनी का अधिकार

बता दें , औद्योगिक क्षेत्र में छंटनी से संबंधित मामले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत लागू होते हैं। ईडी अधिनियम के मुताबिक, 100 व्यक्तियों या उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान को छंटनी करने या फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है।
आईटी अधिनियम के प्रावधानों के छंटनी किए जाने पर श्रमिकों को मुआवजा देने के साथ फिर से रोजगार प्रदान करने का भी प्रावधान होता है। जानकारी के लिए बता दें , कामगारों के हितों का क्षेत्र अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों में बंटा हुआ है। जितने भी सोशल मीडिया, मल्टीनेशनल कंपनियां और भारतीय आईटी कंपनियां और एडू टेक फर्म में छंटनी से जुड़ा मुद्दा है वो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

आईटी सेक्टर में बढ़ते मूनलाइटिंग के मामले

हाल के दिनों में आईटी सेक्टर में मूनलाइटिंग के मामले लगातार सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक , जब भी कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के अलावा किसी और संस्थान के लिए काम करता है, तो उसे तकनीकी तौर पर मूनलाइटिंग कहा जाता है। विप्रो कंपनी ने भी मूनलाइटिंग करने के आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। ऐसे इंफोसिस ने भी 12 महीने में मूनलाइटिंग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है , इस कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग यानी दो जगहों पर एक साथ नौकरी करने को लेकर चेतावनी दी है। इंफोसिस ने हाल ही में ‘No Double Lives’ शीर्षक के साथ कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि दो जगहों पर एक साथ नौकरी करते हुए पाये जाने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी साथ ही नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा।

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