Elections in Corona Era: कोरोना काल में बदले चुनाव के नए नियम, जानिए कैसे होगा मतदान, किसे मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

Elections in Corona Era: निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान से एक दिन पहले बूथों को सैनेटाइज किया जाएगा. इसके अलावा मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी. पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा वर्कर के जरिए सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. जिन मतदाताओं के शरीर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय मापदंड से अधिक होगा उनका दोबारा तापमान देखा जाएगा.

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Elections in Corona Era: कोरोना काल में बदले चुनाव के नए नियम, जानिए कैसे होगा मतदान, किसे मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा

Aanchal Pandey

  • August 21, 2020 6:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

पटना: कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव संबंधी सभी कामकाज कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा, इस दौरान मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करना होगा. दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी

निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान से एक दिन पहले बूथों को सैनेटाइज किया जाएगा. इसके अलावा मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी. पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा वर्कर के जरिए सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. जिन मतदाताओं के शरीर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय मापदंड से अधिक होगा उनका दोबारा तापमान देखा जाएगा. बार-बार तापमान ज्यादा आता है तो मतदान के आखिरी घंटे में आने के लिए कहा जाएगा.

सभी वोटर्स को पहले ‘आओ-पहले पाओ आधार’ पर टोकन दिया जाएगा, ताकि लोगों को कतार में इंतजार ना करना पड़े. सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करना के लिए जमीन पर निशान बनाए जाएंगे ताकि लोग दो गज की दूरी का पालन करे. महिला और पुरुष मतादाताओं के लिए वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे. सभी पोलिंग स्टेशन के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा. सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।

जिन लोगों के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मतदान केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा. पोलिंग एजेंट और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंशिंग नियमों के आधार पर होगी. वोटरों को पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर मास्क नीचे करके चेहरा दिखाना होगा. पोलिंग अधिकारियों के सामने एक बार में एक ही मतदाता होगा. ईवीएम का बटन दबाने के लिए सभी वोटरों को दस्ताने दिए जाएंगे.

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