Election Commission Photo Voter Slip: चुनाव आयोग ने कहा है कि आने वाले चुनावों से अब मतदाता पर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वोट डालने जा रहे मतदाता को अन्य कोई वैध पहचान पत्र को साथ लेना होगा.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वोट डालने के लिए अब मतदाता पर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वोट डालने जा रहे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड समेत 12 दूसरे पहचान पत्रों में से कोई एक ले जाना जरूरी होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, इन पर्चियों में कोई सुरक्षा विशेषता नहीं होती है. कई बार इन पर्चियों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में ऐतराज जताया गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया.
गौरतलब है कि वोटिंग लिस्ट जब पूरी हो जाती है तो उसे छापा जाता है. जिसके बाद वोटिंग से पहले बूथ लेवल अधिकारी और कर्मचारी मतदाता पर्ची को घर-घर जाकर लोगों में बांटते हैं. ये एक तरह से पहचान भी होती है कि जिसकी पर्ची आ गई तो समझिए उस व्यक्ति की वोट बनी हुई है. लेकिन कई बार सिर्फ इन पर्चियों के इस्तेामल से धांधलेबाजी होने का काफी ज्यादा डर रहता है.आयोग का कहना है कि इस मतदाता सूचि में डिजाइन की कोई सुरक्षा विशेषता है. ऐसे में मतदाता पर्ची को अब सिर्फ पहचान के लिए अकले दस्तावेज नहीं माना जाएगा.
चुनाव आयोग के अनुसार, 12 तरह के वैध पहचान पत्र में से किसी एक को वोटर पर्ची के साथ रखना होगा.जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य अथवा केंद्र सरकार की ओर से जारी आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन डॉक्युमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मजदूर मंत्रालय की ओर से जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड शामिल हैं.