नई दिल्लीः अरुण गोयल के द्वारा त्याग पत्र देने के बाद चुनाव आयोग में दो पद रिक्त हो गए थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने दोनों पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने रिक्त पड़े दोनों पदों को भरने […]
नई दिल्लीः अरुण गोयल के द्वारा त्याग पत्र देने के बाद चुनाव आयोग में दो पद रिक्त हो गए थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने दोनों पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने रिक्त पड़े दोनों पदों को भरने के लिए बुधवार शाम बैठक की।। वहीं पीएम मोदी गुरुवार यानी 14 मार्च को दोनों नामों को अंतिम रुप देने के लिए बैठक करेंगे। इसके अलावा नियुक्ति करने वाली कमेटी में किए गए बदलाव के बाद एक गैर-सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
चयन समिति की पैरवी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चुनाव आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। बता दें कि नियुक्तियों की अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है जिसे सर्च कमेटी ने ‘शार्टलिस्ट’ नहीं किया हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाल में नया कानून लागू होने के बाद से पहले चुनाव आयुक्तों कि नियुक्ति सरकार की पैरवी पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रुप में चुना जाता है।